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अब कार में तेज़ आवाज़ में म्यूजिक बाजाने वालों की खैर नहीं , रेस्टोरेंट-बार में रात 11 बजे के बाद नए ग्राहकों की एंट्री नहीं -DCP के नए आदेश जारी

Deputy Commissioner Police issued orders for different restrictions
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[metaslider id="711"] जालंधर : DCP लॉ एंड ऑर्डर जगमोहन सिंह ने आदेश जारी किये है । जिले में अब कार चलाते वक़्त ध्यान रखे कि कार के म्यूजिक सिस्टन की आवाज़ बाहर न सुनाई दे , वर्ना इसे मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन मानकर धारा 188 IPC का केस दर्ज हो जाएगा। इसके अलावा डीजे, लाइव ऑर्केस्ट्रा या सिंगरों के कार्यक्रम भी रात 10 बजे के बंद हो जाने चाहिए। अगर बंद नहीं होते तो उनकी आवाज महज़ इतनी होनी चाहिए कि वो चारदीवारी के अंदर ही रहे बाहर न सुनाई दे । [metaslider id="1461"] इसके अलावा सभी रेस्टोरेंट, बार, क्लब समेत सभी खाने-पीने की चीजों वाली जगहों में रात 11 बजे के बाद नए ग्राहकों को एंट्री नहीं होनी चाहिए । 11 बजे के बाद किसी का खाने या शराब का ऑर्डर भी नहीं लिया जाएगा। रात 12 बजे तक ऐसी सभी जगहों को बंद करना होगा। जबकि अहातों के लिए यह समय 11 बजे तक का होगा , उन्हें 11 बजे अहाता पूरी तरह बंद करना होगा। [metaslider id="5345"]     source link