वेंटिलेटर एम्बुलेंस में पैरामेडिक्स भेजने के लिए 1500 , ऑक्सीजन गैस के लिए अतरिक्त शुल्क का दावा नहीं करेंगे , और ऑक्सीजन प्लांट मालिकों को प्राथमिकता के आधार पर और नियंत्रण कीमतों पर एम्बुलेंस में सिलिंडर भरने का निर्देश दिया गया है. जिला प्रशासन की तरफ से ओवर चार्जिंग करने वाली एम्बुलेंस के खिलाफ सख्त कार्रवाही करने के निर्देश जारी हुए है। इसकी शिकायत के लिए प्रशासन ने 0181-2224417 , 5073123 नंबर भी जारी किये है।
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जालंधर में अब कोरोना मरीज़ों के लिए एम्बुलेंस के रेट तय , ओवर चार्जेज पर होगी कार्रवाई
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जालंधर (सनी ) : जिले में कोरोना मरीज़ों द्वारा समय पर एम्बुलेंस ना आने व अधिक किराये की लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिला प्रशासन ने शहर के अंदर अधिकतम रेट 1000 रूपए 15 किलोमीटर , और शहर से बाहर के लिए अधिकतम रेट 2000 रूपए 15 किलोमीटर तक जारी किये है। वहीँ BLS एम्बुलेंस में न्यूनतम किराया पहले 15 किलोमीटर के लिए 1200 रूपए और 12 रूपए अगले प्रति किलोमीटर के हिसाब से वसूला जायेगा।
वेंटिलेटर एम्बुलेंस में पैरामेडिक्स भेजने के लिए 1500 , ऑक्सीजन गैस के लिए अतरिक्त शुल्क का दावा नहीं करेंगे , और ऑक्सीजन प्लांट मालिकों को प्राथमिकता के आधार पर और नियंत्रण कीमतों पर एम्बुलेंस में सिलिंडर भरने का निर्देश दिया गया है. जिला प्रशासन की तरफ से ओवर चार्जिंग करने वाली एम्बुलेंस के खिलाफ सख्त कार्रवाही करने के निर्देश जारी हुए है। इसकी शिकायत के लिए प्रशासन ने 0181-2224417 , 5073123 नंबर भी जारी किये है।
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वेंटिलेटर एम्बुलेंस में पैरामेडिक्स भेजने के लिए 1500 , ऑक्सीजन गैस के लिए अतरिक्त शुल्क का दावा नहीं करेंगे , और ऑक्सीजन प्लांट मालिकों को प्राथमिकता के आधार पर और नियंत्रण कीमतों पर एम्बुलेंस में सिलिंडर भरने का निर्देश दिया गया है. जिला प्रशासन की तरफ से ओवर चार्जिंग करने वाली एम्बुलेंस के खिलाफ सख्त कार्रवाही करने के निर्देश जारी हुए है। इसकी शिकायत के लिए प्रशासन ने 0181-2224417 , 5073123 नंबर भी जारी किये है।
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