Latest news
जालंधर में HDFC Bank के ATM पर महिला के खाते से ठगी स्कूल टीचर पर क्लास में Acid Attack, अध्यापक सहित 2 बच्चे आए चपेट में आम आदमी पार्टी के मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ED की रेड Bright Tution Academy के स्टूडेंट्स ने कक्षा 10th CBSE के रिजल्ट में अच्छे अंक प्राप्त किये जालंधर में टूर एंड ट्रैवल्स शॉप में नकाबपोश बदमाशों ने की बड़ी लूट MATHS COACHING CENTER के स्टूडेंट्स ने 10TH के रिजल्ट में अच्छे अंक प्राप्त किये 23वें विशाल माता रानी जागरण से पहले बालाजी महाराज की चौकी से बना भक्तिमय माहौल शिव ज्योति पब्लिक स्कूल की छात्रा संचिता सोनी ने ज़िले में दूसरा स्थान प्राप्त करके लहराया विद्यालय क... CBSE 10वीं सेशन-1 का रिजल्ट जारी : देशभर में लुधियाना रीजन 9वें स्थान पर AAP पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर और यूनिवर्सिटी पर ईडी की टीम ने रेड

India Living News

Hot News
You are currently viewing जालंधर पुलिस कमिश्नर को हाईकोर्ट ने एक लाख रुपये का लगाया जुर्माना

जालंधर पुलिस कमिश्नर को हाईकोर्ट ने एक लाख रुपये का लगाया जुर्माना

जालंधर : जालंधर पुलिस कमिश्नर आई.पी.एस. धनप्रीत कौर पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार एन.डी.पी.एस. एक्ट के एक मामले में बार-बार आरोपी की जमानत याचिका को लेकर गलत जानकारी देने के कारण ये कार्रवाई की गई है। वहीं हाईकोर्ट ने इस संबंध में फटकार भी लगाई है।   

हाईकोर्ट ने जुर्माने की इस राशि को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दो हफ्ते में जमा करवाने के लिए कहा है। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर तय समय सीमा में यह पैसे जमा नहीं करवाए जाते तो हाईकोर्ट के सामने जालंधर पुलिस कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।    

गौरतलब है कि 2023 के मामले में ये कार्रवाई की गई है जब जालंधर कमिश्नरेट के नवी बारादरी थाने में रघुबीर सिंह और उसके साथी से क्रमशः 100 ग्राम और 150 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। इस मामले में आरोपी द्वारा हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी। इसे लेकर पंजाब सरकार ने बताया था कि उसके खिलाफ 18 मामले दर्ज हैं और नौ गवाहों के बयान अभी भी लंबित हैं। वहीं दो साल बाद जब आरोपी ने नई जमानत याचिका दायर की, तो यह पाया गया कि केवल दो गवाहों की गवाही हुई है और सरकार ने इस बार दावा किया कि आरोपी के खिलाफ 16 मामले दर्ज हैं।

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि वास्तव में आरोपी पर केवल दो मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक में उसे पहले ही जमानत मिल चुकी है। हाईकोर्ट ने इस लापरवाही को अस्वीकार्य बताते हुए जालंधर पुलिस कमिश्नर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया और चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जालंधर : जालंधर पुलिस कमिश्नर आई.पी.एस. धनप्रीत कौर पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार एन.डी.पी.एस. एक्ट के एक मामले में बार-बार आरोपी की जमानत याचिका को लेकर गलत जानकारी देने के कारण ये कार्रवाई की गई है। वहीं हाईकोर्ट ने इस संबंध में फटकार भी लगाई है।

हाईकोर्ट ने जुर्माने की इस राशि को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दो हफ्ते में जमा करवाने के लिए कहा है। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर तय समय सीमा में यह पैसे जमा नहीं करवाए जाते तो हाईकोर्ट के सामने जालंधर पुलिस कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।

गौरतलब है कि 2023 के मामले में ये कार्रवाई की गई है जब जालंधर कमिश्नरेट के नवी बारादरी थाने में रघुबीर सिंह और उसके साथी से क्रमशः 100 ग्राम और 150 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। इस मामले में आरोपी द्वारा हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी। इसे लेकर पंजाब सरकार ने बताया था कि उसके खिलाफ 18 मामले दर्ज हैं और नौ गवाहों के बयान अभी भी लंबित हैं। वहीं दो साल बाद जब आरोपी ने नई जमानत याचिका दायर की, तो यह पाया गया कि केवल दो गवाहों की गवाही हुई है और सरकार ने इस बार दावा किया कि आरोपी के खिलाफ 16 मामले दर्ज हैं।

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि वास्तव में आरोपी पर केवल दो मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक में उसे पहले ही जमानत मिल चुकी है। हाईकोर्ट ने इस लापरवाही को अस्वीकार्य बताते हुए जालंधर पुलिस कमिश्नर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया और चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


Leave a Reply