जालंधर : अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट, जालंधर अमरजीत सिंह बैंस की तरफ से फ़ौजदारी विवरण संहिता की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला जलंधर(देहाती) की सीमा अंदर कूड़ा – कर्कट आदि को खुले में आग लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है। यह आदेश 10 मई 2022 तक लागू रहेगा।
















