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Jalandhar administration strictly implements e-ashtaam facility in the district for registration of properties

जालंधर प्रशासन ने संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन के लिए जिले में ई-अष्टाम सुविधा को सख्ती से किया लागू

जालंधर : राजस्व विभाग के कामकाज में और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए ई-अष्टाम सुविधा को सख्ती से लागू किया है। पुराने अष्टाम पेपरों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने जिले भर के सभी अष्टाम वैंडरों से मैनुअल बिक्री रजिस्टर जब्त कर लिए है, ताकि कोई भी किसी को पुरानी तिथियों पर पुराने अष्टाम जारी न कर सके। इसी तरह विक्रेताओं से पुराने अष्टाम वापस ले लिए गए है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिफंड उनके बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा। जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर जालंधर जसप्रीत सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार के नोटिफिकेशन नं. 188125/ST2/7616 दिनांक 27/05/2022 के अनुसार राज्य में सभी मूल्य के अष्टाम पेपर केवल ई-अष्टाम प्रणाली से ही बेचे जाने है। उन्होंने आगे बताया कि लोगों की सुविधा के लिए अब प्रदेश में सभी अष्टाम पेपरों के लिए ई-स्टैंपिंग शुरू की गई है और आनलाइन ई-अष्टाम शुरू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पंजाब ई-स्टैंप नियम, 2014 में संशोधन किया गया है।

जसप्रीत सिंह ने कहा कि ई-अष्टाम का ऑनलाइन विकल्प अन्य राज्यों में सफलतापूर्वक चल रहा है और सादे कागज पर ई-अष्टाम सर्टिफिकेट प्रिंट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऑफलाइन विकल्प की तरह ऑनलाइन अष्टाम में भी 2डी बारकोड होगा, ताकि अष्टाम की सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि जिले के लोगों की सुविधा के लिए और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार ई-अष्टाम प्रमाण पत्र का ऑनलाइन विकल्प शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार अब पंजाब के निवासी ई-अष्टाम प्राप्त कर सकते है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि संपत्ति के रजिस्ट्रेशन और पावर ऑफ अटार्नी जारी करने में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है, जिससे जहां एक और आम लोगों को काफी लाभ होगा वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के राजस्व में भी बढोतरी करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य आम लोगों को सुविधा प्रदान करना है, जिससे उनके समय, धन और ऊर्जा की बचत होगी।


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