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In Jalandhar, the administration imposed section 144, there was a ban on carrying arms, dharna-demonstrations and gathering of people.

जालंधर में प्रशासन ने धारा 144 लागू की, हथियार लेकर चलने, धरने-प्रदर्शनों और भीड़ ईक्कठी करने पर लगा प्रतिबंध

जालंधर : बड़ी खबर है कि लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए बम धमाके के बाद एहतियाती कदम उठाते हुए जिला जालंधर में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीँ इसकी अधिसूचना जारी करते हुए अतिरक्त जिला मजिस्ट्रेट अमरजीत सिंह बैंस ने कहा है कि राज्य में पिछले कुछ दिनों से चल रही अराजक गतिविधियों के कारण तनाव-अशांति का माहौल है। इसके चलते जिला जालंधर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए धारा 144 लागू की गई है।

वहीँ उन्होंने कहा कि जिले में तेजधार हथियार , टकुए, छुरे, फायर आर्म सहित किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी लगाई है। इसके अलावा जिले में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, नारेबाजी करने या फिर भीड़ एकत्र करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। वहीँ उन्होंने कहा कहा कि धारा 144 लागू हो जाने के बाद अब पांच से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर भी पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह आदेश अगले साल 21 जनवरी तक लागू रहेंगे। वहीँ यदि कोई भी व्यक्ति धारा 144 की उल्लंघना करता है तो उसके सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

 


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