Latest news
पंजाब के इन शहरों में रात 8 बजे बजेगा सायरन, रहेगा ब्लैकआउट… होगी मॉक ड्रिल नाैवीं क्लास की छात्रा बनी मां, अमृतसर के युवक पर दुष्कर्म का आरोप पंजाब में 5 दिन लगेंगे बिजली के Cut : पढ़े जानकारी किन जिलों में बिजली कट लगेंगे शिव ज्योति पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों को आपातकालीन सहायता तथा ट्रैफ़िक नियमों के प्रति किया गया जा... क्या आपको पता है दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है ? सक्षम पंजाब न्यूज पेपर के मुख्य संपादक केवल कृष्ण की पत्नी स्वर्गीय मधुबाला की अंतिम शोक सभा में पहु... गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी पर सख्त कानून लागू, दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और 25 लाख का जुर्माना नेपाल सरकार ने बढ़ाई सख्ती: भारत से तेल, मछली और दवा समेत कई उत्पादों की 'नो एंट्री' जालंधर में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग: 80 झुग्गियों समेत कई फैक्टिरयां आई चपेट में जालंधर में HDFC Bank के ATM पर महिला के खाते से ठगी

India Living News

Hot News
You are currently viewing पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत,  3 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक
Former Punjab DGP Sumedh Singh Saini gets big relief from High Court

पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 3 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक

चंडीगढ़ ( सनी ): पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कोटकपूरा गोलीकांड मामले में राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 3 अगस्त तक रोक लगा दी है। इसी के साथ कोर्ट ने सरकार को इस बात की छूट दी है कि वह कानून के अनुसार अभियोजन को आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है। मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब गृह विभाग के सचिव जी नागेश्वर राव ने एक हलफनामा दायर कर इस मामले में सरकार का पक्ष रखा।

जिक्रयोग है कि हाई कोर्ट ने पहले सैनी को बहिबल कलां गोली कांड मामले में अग्रिम जमानत दे दी थी। जिसके बाद सैनी ने कोटकपूरा में दर्ज उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर में भी उन्हें अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। यह केस फरीदकोट की ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। इस केस में सैनी के खिलाफ चालान भी पेश किया जा चुका है।सैनी ने पहले इस मामले में ट्रायल कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

 

source link


Leave a Reply