चंडीगढ़ : जिन लोगों ने अपने वाहनों पर अभी तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटें नहीं लगवाई, सरकार ने उन्हें 30 जून तक का समय दिया है। इसके बाद राज्य सरकार के ट्रैफिक विभाग व ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा चालान मुहिम शुरू की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा लोगों को इस बारे में जागरूक भी किया जा रहा है।
बता दें कि इससे पहले भी कई बार राज्य सरकार अंतिम तिथि तय कर चुकी है लेकिन लोगों के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटें ना लगने के कारण हर बार अंतिम तिथि बढ़ा दी जाती है। बात जुर्माने की करें तो बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगे होने पर पहले जुर्म के लिए 2 हज़ार रुपए तथा उसके बाद 3 हज़ार रुपए का जुर्माना नियत किया गया है।
अगर किसी के वाहन का निर्माण एक अप्रैल 2019 से पहले का है तो विभाग की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर वाहन के विवरण दर्ज करते हुए नंबर प्लेट लगवाने की तिथि, समय व फिटमेंट सेंटर का चुनाव किया जा सकता है। इसके साथ ही विभाग द्वारा प्लेट लगाने के लिए होम फिटमेंट सुविधा भी विकल्प के तौर पर दी गई है। वहीं अगर वाहन एक अप्रैल 2019 से बाद का बना है तो उसकी रजिस्ट्रेशन प्लेटें मोटर वहीकल डीलर लगाएंगे।
वाहन को ब्लैक लिस्ट भी कर सकती है सरकार बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों के चालान करने के साथ-साथ राज्य सरकार ऐसे वाहनों को ऑनलाइन पोर्टल पर ब्लैक लिस्ट भी कर सकती है। ब्लैक लिस्ट होने पर वाहन को ना तो ट्रांसफर किया जा सकता है और ना ही लोन, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इत्यादि की कार्रवाई की जा सकती है।