Latest news
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जिद के आगे झुकी पुलिस, पैलेट गन केस में दर्ज की FIR जालंधर में पंजाब बंद का रहा असर : कार सवार को थप्पड़ मारने से हुआ विवाद डबल मर्डर : लखनऊ में शख्स ने दिन दहाड़े की पत्नी और बहन की हत्या; बाद में खुद को भी मारी गोली 21 अगस्त को पंजाब बंद : जानिए क्या रहेगा बंद व क्या खुला रहेगा PM Cares Fund का डेटा रिलीज पर कांग्रेस ने साधा निशाना भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में पंजाब से तीन प्रमुख नेताओं को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जालंधर में कारोबारी से बड़ी लूट: कार के शीशे पर लोहे की रॉड से किया वार, नकदी के दो बैग लेकर फरार जालंधर : तेजदार हथियार दिखा कर लूट और झपटमारी की वारदाते करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्ता... जालंधर में दर्दनाक हादसा : बस की चपेट में आने से Delivery Boy की मौत सुखबीर बादल पर हमले के बाद अमृतसर में पूर्व जत्थेदार रघबीर सिंह के घर के बाहर फायरिंग

India Living News

Hot News
You are currently viewing डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने अलग -अलग पाबंदियों के आदेश किये जारी
Deputy Commissioner Police issued orders for different restrictions

डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने अलग -अलग पाबंदियों के आदेश किये जारी

जालंधर : डिप्टी कमिश्नर पुलिस जगमोहन सिंह ने विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए ध्वनि प्रदूषण पैदा करने पर मनाही के आदेश जारी किये हैं जिन के अंतर्गत जनतक स्थानों की सीमाओं पर पटाखों का शोर स्तर और लाउड स्पीकरों की आवाज़ 10 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से प्रातःकाल 06 बजे के दरमियान कोई ढोल या भोंपू नहीं बजा सकेगा और न ही आवाज़ पैदा करने वाला कोई यंत्र बजा सकेगा और न ही साउंड ऐंपलीफायर का प्रयोग कर सकेगा सिवा जनतक हंगामी हालात के। इस के इलावा निजी साउंड व्यवस्था वालों की तरफ से भी अपने आशा -पड़ौस में शोर का स्तर 7.5 डी. बीज (ए) से अधिक नहीं रखा जा सकेगा। इस के इलावा रात 10 बजे से प्रातःकाल 6 बजे तक रिहायशी क्षेत्र में हार्न बजाने की आज्ञा नहीं होगी और यदि इन आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो साउंड व्यवस्था का समान ज़ब्त कर लिया जायेगा। यह आदेश 6 जनवरी 2022 तक लागू रहेगा।

 


Leave a Reply