Latest news
पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर लिया ये बड़ा फैसला जालंधर में बैडमिंटन खेलते समय व्यक्ति को आया हार्ट अटैक, इस तरह बची जान जालंधर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर का तबादला, सतिंदर सिंह बने नए CP जालंधर की सिल्वर प्लाजा मार्केट में बाप बेटे पर हमला मशहूर कंटेट क्रिएटर सयोनी चक्रवर्ती का 23 साल की उम्र में निधन भारतीय रिजर्व बैंक प्लास्टिक नोटों को लाने पर कर रहा विचार ? गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहुंच रहे पहाड़ों में , वहां भी मिल रहा घंटों लंबा जाम फगवाड़ा में लवली यूनिवर्सिटी के पास जालंधर के RTI एक्टिविस्ट सिमरनजीत की गोली मारकर हत्या पंजाब में मौसम ने ली करवट , इन जिलों में आंधी-बारिश का रेड अलर्ट पंजाब में निकाय चुनाव के परिणामों में AAP पार्टी का शानदार प्रदर्शन, जानें कांग्रेस-अकाली-भाजपा का ह...

India Living News

Hot News
You are currently viewing पशुओं को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ने पर प्रतिबंध
Ban on leaving animals on roads and public places

पशुओं को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ने पर प्रतिबंध

जालंधर : जिला मजिस्ट्रेट जसप्रीत सिंह ने दंड संहिता की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला जालंधर (ग्रामीण) में किसी भी व्यक्ति को अपने मवेशियों को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ने पर रोक लगा दी है। इसी तरह जिला जालंधर (ग्रामीण) की सीमा के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के एक अन्य आदेश से राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग पर स्थित मैरिज पैलेसों/होटलों द्वारा वाहनों की पार्किंग, सड़कों/किनारों पर पार्किंग ,शादियों/अन्य समारोहों के दौरान सड़क पर पेलेस/होटलों के अंदर और बाहर पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश 18 नवंबर 2022 तक प्रभावी रहेंगे।


Leave a Reply