पंजाब : मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा की चिकित्सकीय आधार पर मांगी गई अंतरिम जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो जेल प्रशासन उन्हें आवश्यक इलाज मुहैया करवाएगा।उनकी नियमित जमानत याचिका अभी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय उनकी नियमित जमानत अर्जी पर स्वतंत्र रूप से फैसला करेगा और इसकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने वाले आदेश से प्रभावित नहीं होगा।













