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Punjab Cabinet Minister Aman Arora imprisoned for two years, court pronounces verdict in fifteen year old case

पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को दो साल की कैद, पंद्रह साल पुराने मामले में अदालत ने सुनाया फैसला

पंजाब : खबर है कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा समेत नौ लोगों को सुनाम की स्थानीय अदालत ने मारपीट के 15 साल पुराने मामले में गुरुवार को दो साल की कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में अमन अरोड़ा की माता परमेश्वरी देवी, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष व जिला योजना बोर्ड के पूर्व चेयरमैन राजिंदर सिंह राजा भी शामिल हैं। वहीं, एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है।

कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के बहनोई राजिंदर दीपा ने 2008 में अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में राजिंदर दीपा ने आरोप लगाया था कि 2008 में वह सुनाम से चंडीगढ़ गए थे। इस दौरान अमन अरोड़ा ने अपनी माता को साथ लेकर उनके घर पर कब्जे की कोशिश की। शाम को वह घर पहुंचे तो अमन अरोड़ा की माता वहां मौजूद थीं। तभी अमन अरोड़ा भी समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए और उनसे मारपीट की और घर पर कब्जे की कोशिश की।

पुलिस से न्याय न मिलने पर उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनाम की सब डिवीजन ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अदालत ने मंत्री अमन अरोड़ा समेत अन्य को एक माह के भीतर सेशन कोर्ट से जमानत करवाने की मंजूरी दे दी है। इससे सभी को फौरी तौर पर राहत मिल गई हैं। अमन अरोड़ा को शाम को सुनाम कोर्ट से ही जमानत भी मिल गई।

 


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