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पंजाब में अब निजी वाहनों में हूटर बजाने वालों के पुलिस काटेगी चालान, सरकार ने आदेश किये जारी

चंडीगढ़ : पंजाब में अब निजी वाहन के मालिक अपनी गाडी में हूटर नहीं बजा सकेंगे। इस बारे में सरकार ने आदेश जारी कर दिए है। वहीँ पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के एसएसपी को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीँ इस मामले की शिकायत करने के लिए पंजाब पुलिस की ओर से मोबाइल नंबर भी जारी किया है और कहा गया है कि शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहचान पुलिस गुप्त रखेगी।

बता दे कि सूबे में बनी नई सरकार निजी वाहनों में लगे हूटरों को लेकर सख्त हो गई है। वहीँ पुलिस मुख्यालय की ओर से सरकार के इस फैसले को लेकर सभी जिलों के एसएसपी को हिदायत दी है कि वह निजी वाहनों में लगे हूटरों के खिलाफ जल्द अभियान छेड़ें। इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाने का काम शुरू कर दिया है। पुलिस की ओर से कंट्रोल रूम के 112 नंबर के साथ ही शिकायत करने के लिए एक मोबाइल नंबर 9780001879 भी जारी किया है।

 


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