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पंजाब में पांच साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा

लुधियाना : पंजाब के लुधियाना में जिला अदालत ने पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने दोषी पर साढ़े पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अगर जुर्माना वसूल होता है तो पीड़ित परिवार को दिया जाए।

अदालत की ओर से फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद दोषी उत्तरप्रदेश के जिला फतेहपुर के गांव तसाही बुजुर्ग का रहने वाला सोनू सिंह जिंदगी की भीख मांगने लगा। वह अदालत के सामने गिड़गिड़ाने लगा। हालांकि, पुलिस उसे कस्टडी में लेकर रवाना हो गई।

यह था पूरा मामला
पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक 28 दिसंबर 2023 को डाबा के न्यू राम नगर इलाके की पांच साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान सोनू सिंह उसे अपने साथ अपने चचेरे भाई अशोक कुमार के घर ले गया। सोनू ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद गला दबाकर हत्या कर शव बेड में छिपाकर भाग निकला। जब बच्ची काफी देर बाद भी घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने तलाश शुरू की।

एक सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि सोनू सिंह बच्ची को लेकर अपने चचेरे भाई के घर जा रहा है। पुलिस ने घर का ताला तुड़वाकर जांच शुरू की तो बेड के गद्दे पीछे हटे थे। पुलिस ने बेड खोला तो बच्ची का शव पड़ा था। पुलिस ने आरोपी सोनू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और अदालत के सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए। 15 महीने चले केस के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोनू सिंह को फांसी की सजा सुनाई।


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