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जालंधर में लगी पाबंदियां, रेस्टोरेंट-क्लब रात 12 बजे तक बंद करने के आदेश जारी

जालंधर : पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के अधिकारिक क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सभी रैस्टोरैंट, क्लब और ऐसी दूसरी लाइसैंस वाली खाने-पीने की जगहों को रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद करने के आदेश जारी किए हैं।

आदेशों में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के अंदर किसी भी रैस्टोरैंट, क्लब या दूसरी खाने-पीने की जगहों पर रात 11.30 बजे के बाद खाने-पीने की चीजों वगैरह का कोई ऑर्डर नहीं लिया जाएगा और किसी भी नए ग्राहक को रात 11.30 बजे के बाद रैस्टोरैंट, क्लब या दूसरी खाने-पीने की जगहों में आने की इजाजत नहीं होगी। शराब की दुकानों के आस-पास की जगहें रात 12 बजे तक या लाइसैंस की शर्तों के मुताबिक पूरी तरह बंद कर दी जानी चाहिए। आदेशों में सभी जगहों को 10 डी.बी. आवाज स्तर का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

आदेशों में यह भी कहा गया है कि रात 10 बजे तक डी.जे., लाइव ऑर्केस्ट्रा/सिंगर समेत शोर के सभी सोर्स बंद कर दिए जाएं या उनकी आवाज कम कर दी जाए। रात 10 बजे के बाद, किसी भी बिल्डिंग या कैम्पस के अंदर से पैदा होने वाला शोर उसकी बाऊंड्री के बाहर नहीं सुनाई देना चाहिए। म्यूजिक सिस्टम वाली गाड़ियों के मामले में, यह पक्का किया जाना चाहिए कि म्यूजिक सिस्टम से पै होने वाली आवाज दिन में किसी भी समय गाड़ी के बाहर सुनाई न दे। पुलिस कमिश्नर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 और आर्म्स रूल्स, 2016 के रूल नंबर 32 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, पुलिस कमिश्नरेट के इलाके में किसी भी व्यक्ति के शादी/पार्टी और दूसरी जगहों पर पब्लिक और धार्मिक जगहों, मैरिज पैलेस/होटल/हॉल वगैरह में हथियार ले जाने और दिखाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

आदेशों में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हथियारों को बढ़ावा देने वाले गाने, हिंसा/झगड़े और हथियारों का गुणगान करने वाले फोटो आदि खींचकर या वीडियो क्लिप आदि बनाकर फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करेगा। ऐसा करने पर पूरी तरह से रोक है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण नहीं देगा। कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा के अंदर बुलेट मोटरसाइकिल चलाने वाले वाहन चालकों के साइलैंसर में तकनीकी बदलाव करके पटाखे आदि बजाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और यह भी आदेश जारी किए गए हैं कि कोई भी दुकानदार ऑटो कम्पनी द्वारा तय मानकों के खिलाफ बने साइलैंसर नहीं बेचेगा और न ही कोई मैकेनिक साइलैंसर में तकनीकी बदलाव करेगा। ऊपर दिए गए सभी ऑर्डर 7 जुलाई, 2026 तक लागू रहेंगे।


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