नई दिल्ली : बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मलेशिया की कंपनी आई.एच.एच. हैल्थकेयर को शेयर बेचने से जुड़े मामले में फोर्टिस हैल्थकेयर लिमिटेड के पूर्व प्रोमोटर्स मालविन्दर सिंह और शिविन्दर सिंह को 6-6 महीने जेल की सजा सुनाई है। मिली जानकारी अनुसार प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने अवमानना के मामले में पहले दोषी ठहराए गए फोर्टिस हैल्थकेयर के पूर्व प्रोमोटर्स को 6 महीने कारावास की सजा सुनाई। शीर्ष अदालत ने फोर्टिस हैल्थकेयर लिमिटेड के शेयरों की बिक्री के फॉरैंसिक ऑडिट का भी आदेश दिया।