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Coronation vaccine mandatory for government employees in Punjab, otherwise this action will be done

पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के लिए कोरोना की वैक्सीन लगवाना कानूनन अनिवार्य, वर्ना होगी ये कार्रवाई

जालंधर : कोरोना की दूसरी लहर के दौरान इससे बचाव के काम में अड़चन न आए, इसके लिए पंजाब के सभी सरकारी कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए पंजाब सिविल सर्विस रूल्स के रूल 3.9 का हवाला दिया गया है। पंजाब सरकार के परसोनल विभाग ने डिप्टी कमिश्नर को पत्र भेजकर सबको वैक्सीन लगवाने के लिए कहा है। इससे छूट सिर्फ उसी कर्मचारी को मिल सकती है, जिसे किसी मेडिकल आधार पर डॉक्टर लिखित में वैक्सीन न लगवाने को कहे। इसके बावजूद अगर कोई कर्मचारी वैक्सीन नहीं लगवाता तो उसके खिलाफ विभागीय व अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

 

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