Latest news
CJP PROTEST : संसद मार्च के लिए जा रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज PM आवास के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेसी नेता , केंद्र सरकार के सामने रखीं ये मांगें जालंधर में 24 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा, पत्रकार संस्था (DMA) को विशेष निमंत्रण फिट होने के बावजूद भी पंजाबी सिंगर करनदीप को आया हार्ट अटैक , युवाओं को दी खास सलाह अमृतसर में थार गाडी के अंदर मिली युवक की लाश, मचा हड़कंप जालंधर के सनप्रीत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांधी थी पटियाला शाही पगड़ी नेपाल में भूकंप के झटके ; 5.0 तीव्रता के भूकंप से लोगों में फैली दहशत अमृतसर में 70 साल के बुजुर्ग पर आवारा कुत्तों ने किया हमला , हुई मौत भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस ने जंतर-मंतर से हटाकर अस्पताल में शिफ्ट किया जालंधर जिले के सभी पोलिंग स्टेशनों पर 19 जुलाई 2026 को वोटर लिस्ट के SIR 2026 के तहत स्पेशल कैंप आयो...

India Living News

Hot News
You are currently viewing पंजाब के कारोबारियों को मिला ख़ास तोहफा , जानिए क्या है स्कीम और क्या होंगे फायदे?
Businessmen of Punjab got a special gift, know what is the scheme and what will be the benefits?

पंजाब के कारोबारियों को मिला ख़ास तोहफा , जानिए क्या है स्कीम और क्या होंगे फायदे?

पंजाब : पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिवाली के बाद कारोबारियों को खास तोहफा दिया है। मान सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत पंजाब के करोबारियों को तो लाभ होगा ही साथ ही पुरानी मुकदमेबाज़ी का बोझ घटेगा। बुधवार को पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने एक प्रेस नोट रिलीज किया। जिसमें उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने राज्य में व्यापार और उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए और बकाया टैक्स पेमेंट की प्रप्ति के लिए वन टाईम सेटलमेंट स्कीम, 2023 शुरुआत की है। ये स्कीम 15 नवंबर 2023 से लेकर 15 मार्च 2024 तक जारी रहेंगी।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि इस साल 31 मार्च 2023 तक राज्य में 1 करोड़ रुपए तक के टैक्स, ब्याज और जुर्माने की कुल बकाया रकम 6086.25 करोड़ रुपए बनती है। इस स्कीम के तहत उन 39,787 करदाताओं को लाभ मिलेगा। साथ ही जिसका बकाया टोटल टैक्स 1 लाख रुपए से कम था, ऐसे करदाताओं के बकाया 528.38 करोड़ रुपए को पूरी तरह से माफा करने का भी प्रस्ताव है।

वित्त मंत्री ने इस स्कीम का विवरण करते हुए बताया कि कराधान विभाग, पंजाब द्वारा 31 मार्च 2023 तक जिन करदाताओं का मुल्यांकन तैयार किया गया है। वो सभी टैक्सपेयर इस स्कीम के अधीन अपने बकाया टैक्स के निपटारे के लिए आवेदन देने के योग्य होंगे। यह स्कीम पंजाब जनरल सेल्ज टैक्स एक्ट, 1948, केंद्रीय बिक्री कर एक्ट, 1956, पंजाब बुनियादी ढांचा (विकास और रैगुलेशन) एक्ट, 2002 और पंजाब वेल्यु एडिड टैक्स एक्ट, 2005 के अधीन बकाया अदा करने के लिए लागू होगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस स्कीम का लाभ हर किसी को नहीं मिलेगा। इस स्कीम का लाभ वो कारोबारी उठा सकते हैं जिनकी 31 मार्च, 2023 तक का टैक्स 1 करोड़ रुपए तक है। वहीं, जिनका टैक्स 1 लाख रुपए से कम है उनको टैक्स, ब्याज और जुर्माने की पूरी छूट मिलेगी। वहीं, 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रूपए तक के बकाए के लिए ब्याज और जुर्माने पर 100 प्रतिशत माफी होगी और कर की रकम का 50 फिसदी माफ किया जाएगा।


Leave a Reply