पंजाब : पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिवाली के बाद कारोबारियों को खास तोहफा दिया है। मान सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत पंजाब के करोबारियों को तो लाभ होगा ही साथ ही पुरानी मुकदमेबाज़ी का बोझ घटेगा। बुधवार को पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने एक प्रेस नोट रिलीज किया। जिसमें उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने राज्य में व्यापार और उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए और बकाया टैक्स पेमेंट की प्रप्ति के लिए वन टाईम सेटलमेंट स्कीम, 2023 शुरुआत की है। ये स्कीम 15 नवंबर 2023 से लेकर 15 मार्च 2024 तक जारी रहेंगी।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि इस साल 31 मार्च 2023 तक राज्य में 1 करोड़ रुपए तक के टैक्स, ब्याज और जुर्माने की कुल बकाया रकम 6086.25 करोड़ रुपए बनती है। इस स्कीम के तहत उन 39,787 करदाताओं को लाभ मिलेगा। साथ ही जिसका बकाया टोटल टैक्स 1 लाख रुपए से कम था, ऐसे करदाताओं के बकाया 528.38 करोड़ रुपए को पूरी तरह से माफा करने का भी प्रस्ताव है।
वित्त मंत्री ने इस स्कीम का विवरण करते हुए बताया कि कराधान विभाग, पंजाब द्वारा 31 मार्च 2023 तक जिन करदाताओं का मुल्यांकन तैयार किया गया है। वो सभी टैक्सपेयर इस स्कीम के अधीन अपने बकाया टैक्स के निपटारे के लिए आवेदन देने के योग्य होंगे। यह स्कीम पंजाब जनरल सेल्ज टैक्स एक्ट, 1948, केंद्रीय बिक्री कर एक्ट, 1956, पंजाब बुनियादी ढांचा (विकास और रैगुलेशन) एक्ट, 2002 और पंजाब वेल्यु एडिड टैक्स एक्ट, 2005 के अधीन बकाया अदा करने के लिए लागू होगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस स्कीम का लाभ हर किसी को नहीं मिलेगा। इस स्कीम का लाभ वो कारोबारी उठा सकते हैं जिनकी 31 मार्च, 2023 तक का टैक्स 1 करोड़ रुपए तक है। वहीं, जिनका टैक्स 1 लाख रुपए से कम है उनको टैक्स, ब्याज और जुर्माने की पूरी छूट मिलेगी। वहीं, 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रूपए तक के बकाए के लिए ब्याज और जुर्माने पर 100 प्रतिशत माफी होगी और कर की रकम का 50 फिसदी माफ किया जाएगा।