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Big decision of Punjab government, 40 thousand pending cases of VAT canceled, big relief for traders

पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, वैट के 40 हजार लंबित केस किए रद, व्यापारियों के लिए बड़ी राहत

चंडीगढ़ : पंजाब में व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब सरकार की तरफ से वित्तीय साल 2014-15, 2015-16 और 2016-17 से संबंधित केंद्रीय बिक्री कर/वेल्यू एडिड टैक्स (वैट) के अधीन आते 48,000 से अधिक मामलों में से तकरीबन 40,000 मामलों को रद कर दिया गया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने लुधियाना में प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन में इस फैसले का ऐलान किया था।

वहीँ कर (टैक्सेशन) विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि विभाग ने वित्तीय साल 2014-15 के बकाया तकरीबन 8500 मामलों का मूल्यांकन मुकम्मल कर लिया है और व्यापारियों को टैक्स देनदारी का सिर्फ़ 30 फ़ीसद जमा करवाने के लिए कहा गया है। वहीँ विभाग ने इन मामलों का निपटारा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इसके अलावा व्यापारियों को और राहत देते हुए कर विभाग ने उनको मौजूदा वित्तीय साल के दौरान उपरोक्त टैक्स देनदारी का सिर्फ़ 20 प्रतिशत जमा करवाने के लिए कहा है और बाकी का 80 प्रतिशत अगले वित्तीय साल तक जमा करवाना होगा। इसके अलावा प्रवक्ता ने बताया कि कर विभाग ने जीएसटी और वैट की बिना हाजिर हुए मूल्यांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिसके अंतर्गत अब व्यापारियों और उद्योगपतियों को टैक्स अधिकारियों के आगे ख़ुद उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं है।

 


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