चंडीगढ़: पंजाब में सरकार ने दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर मोटर वाहन कर बढ़ा दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद संशोधित दरों के तहत, 25 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत वाली एसयूवी या लग्जरी गाड़ी खरीदने वालों को अब 13% टैक्स देना होगा। गुरुवार को परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 15 लाख रुपये तक की चार पहिया गाड़ी खरीदने वालों को 9.5% टैक्स देना होगा और 15 से 25 लाख रुपये कीमत वाले वाहनों के लिए यह 12% होगा। अनुमान के मुताबिक, 15 लाख रुपये तक की कार की कीमत लगभग 7,500 रुपये तक बढ़ गई है। 15 से 25 लाख रुपये की कीमत वाली कारों पर टैक्स में 1% तक की बढ़ोतरी की गई है, जिससे नया वाहन 25,000 रुपये तक महंगा हो जाएगा।
बता दे यह बढ़ोतरी त्योहारी सीजन से पहले लागू की गई है, जिससे पंजाब सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। दोपहिया वाहनों के मामले में, अगर मोटरसाइकिल का मूल्य 1 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो मोटर वाहन कर की दर 7.5% होगी। 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये कीमत वाले दोपहिया वाहनों पर 10% टैक्स लगेगा और 2 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत वाली मोटरसाइकिलों पर टैक्स की दर 11% होगी। 1 लाख रुपये तक के दोपहिया वाहनों पर टैक्स में 0.5% की बढ़ोतरी की गई है और 1 लाख से 2 लाख रुपये के बीच के दोपहिया वाहनों पर टैक्स 1% बढ़ाया गया है।
इसके अलावा, पंजाब सरकार ने हाल ही में पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया है। राज्य ने 15 साल बाद 1500 cc तक के इंजन वाली पेट्रोल से चलने वाली निजी चार पहिया गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल पर 3,000 रुपये का ग्रीन टैक्स लगाया है। 1500 cc से ज़्यादा की पेट्रोल गाड़ियों के लिए, हर वाहन मालिक को हर साल 4,000 रुपये देने होंगे और एक डीजल वाहन पर हर साल 6,000 रुपये का शुल्क लगेगा।











