Latest news
Google Play Store पर असली और फेक सरकारी ऐप्स को कैसे पहचाने ? चंडीगढ़ में पीजीआई के पास मेडिकल स्टोर पर ताबड़तोड़ गोलियां चली जरूरी खबर : अब बिना पंजीकृत मोबाइल नंबर OTP के नहीं बनेगा वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट जालंधर में किशनपुरा चौक के पास कपडे के शोरूम पर फायरिंग मणिकर्ण में पार्वती नदी किनारे फोटो खिंचवाते बहे पंजाब के 3 पर्यटक, मुश्किल से किया किया रेस्क्यू जालंधर में ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की हुई मौत, पति गंभीर घायल महंगाई का झटका : फिर बढ़े घरेलू LPG सिलेंडर के दाम जंतर-मंतर पर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन : कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और सामाजिक कार... दुखद समाचार : माँ देवी राज रानी जी, राजेश्वरी धाम देवी राज रानी वैष्णो मंदिर की संस्थापक हुए ब्रह्मल... मोहाली में प्रेमी ने ऑफिस में घुसकर युवती की चाकू से गोदकर की हत्या

India Living News

Hot News
You are currently viewing वोटर कार्ड रखने वाले सावधान ! अगर ऐसी गलती की तो जाना पड़ सकता है जेल
Voter card holders beware! If you commit such a mistake you may have to go to jail.

वोटर कार्ड रखने वाले सावधान ! अगर ऐसी गलती की तो जाना पड़ सकता है जेल

नेशनल न्यूज़ : देश में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र वाले लोगों के लिए वोटर आईडी कार्ड का होना जरूरी है। पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड के बिना क्षेत्र के मेंबर्स या सांसद चुनने के लिए वोट नहीं किया जा सकता है। इसलिए 18 साल से अधिक उम्र होने के बाद सभी अपना वोटर आईडी कार्ड बनावाते हैं। हालांकि, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास दो वोटर आईडी कार्ड हुआ तो क्या होगा? क्या दो वोटिंग कार्ड होने पर भी कोई नियम है?

आपको बता दे एक से अधिक क्षेत्रों का वोटर आईडी कार्ड रखना सेक्शन-17 का उल्लंघन है। ऐसे में अगर कोई दोषी पाया जाता है, तो उसे 1 साल तक की जेल हो सकती है। अगर आपके पास भी दो कार्ड है और ऐसे होने की वजह ये है कि आप पहले कहीं और रहते थे लेकिन जगह बदलने के कारण आपको नया पहचान पत्र बनवाना पड़ा है, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ आप एक ही पहचान पत्र का करते हैं तो ऐसे में आपको अपना पुराना कार्ड बंद करवा देना चाहिए।

हालांकि, ऐसे लोग जो कई मतदान करने के लिए जानकर दो वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के नियमों का भी पालन नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों को जुर्माना भरना पड़ सकता है।

अगर आपके पास दो पहचान पत्र है तो इसके लिए भारत निर्वाचन के कार्यलाय में जाना होगा। यहां जाकर आपको अपना फॉर्म नंबर 7 को भरकर जमा करवाना होगा। साथ ही एसडीएम, बीएलओ के कार्यालय में भी आपको ये फॉर्म जमा करवाना होगा।


Leave a Reply