Latest news
सक्षम पंजाब न्यूज पेपर के मुख्य संपादक केवल कृष्ण की पत्नी स्वर्गीय मधुबाला की अंतिम शोक सभा में पहु... गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी पर सख्त कानून लागू, दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और 25 लाख का जुर्माना नेपाल सरकार ने बढ़ाई सख्ती: भारत से तेल, मछली और दवा समेत कई उत्पादों की 'नो एंट्री' जालंधर में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग: 80 झुग्गियों समेत कई फैक्टिरयां आई चपेट में जालंधर में HDFC Bank के ATM पर महिला के खाते से ठगी स्कूल टीचर पर क्लास में Acid Attack, अध्यापक सहित 2 बच्चे आए चपेट में आम आदमी पार्टी के मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ED की रेड Bright Tution Academy के स्टूडेंट्स ने कक्षा 10th CBSE के रिजल्ट में अच्छे अंक प्राप्त किये जालंधर में टूर एंड ट्रैवल्स शॉप में नकाबपोश बदमाशों ने की बड़ी लूट MATHS COACHING CENTER के स्टूडेंट्स ने 10TH के रिजल्ट में अच्छे अंक प्राप्त किये

India Living News

Hot News
You are currently viewing जिला मजिस्ट्रेट ने लोगों द्वारा पशुओं को सड़कों पर छोड़ने पर लगाई रोक
District Magistrate bans people from leaving animals on roads

जिला मजिस्ट्रेट ने लोगों द्वारा पशुओं को सड़कों पर छोड़ने पर लगाई रोक

जालंधर : डिप्टी कमिश्नर कम जिला मजिस्ट्रेट विशेष सारंगल ने दंड संहिता की धारा 144 के तहत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में लोगों द्वारा सड़कों पर अपने पशुओं को छोड़ने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने जारी आदेश में कहा है कि आमतौर पर देखने में आया है कि लोग सड़कों पर अपने पशुओं को छोड़ देते हैं जिसकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों की जान माल का और फसलों का नुकसान होता है। इसलिए वह सड़कों पर लोगों द्वारा पशुओं को छोड़ने की घटनाओं पर विराम लगाने के लिए उक्त आदेश जारी कर रहे हैं। यह आदेश 31 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक लागू रहेंगे। उन्होंने पंचायतों और संबंधित एसडीएम को अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए कहा है।


Leave a Reply