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Sunday and night curfew ends in Punjab, permission granted to open bars, restaurants, cinema halls

पंजाब में लॉकडाउन कुछ छूटों के साथ 10 जुलाई तक बढ़ा , पब-बार के लिए ये होगा नियम

चंडीगढ़ : डेल्टा प्लस वेरियंट के मामलों को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में लॉकडाउन 10 जुलाई तक बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान कई प्रतिबंधों से छूट का एलान भी किया गया है। राज्य में 1 जुलाई से 50% क्षमता के साथ बार, पब और अहाते खोले जा सकेंगे। कोविड समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने छूटों की घोषणा की।

पंजाब में कौशल विकास केंद्रों और विश्वविद्यालयों को भी वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लेने वाले कर्मचारियों और छात्रों के लिए सशर्त खोलने की अनुमति दे दी गई गई है। आइलेट्स कोचिंग संस्थानों को पहले ही खोलने की छूट दी जा चुकी है, बशर्ते कि छात्रों और कर्मचारियों ने टीके की कम से कम एक खुराक ली हो।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बार, पब और अहातों में शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन करना होगा। वेटर व अन्य कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन की एक डोज लेनी चाहिए। शर्तों को पूरा करना सुनिश्चित करना मालिकों की जिम्मेदारी होगी।

 

 

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