Skip to content

सावधान : वाहन चलाते पकड़ा गया नाबालिग तो माता-पिता के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई

सावधान : वाहन चलाते पकड़ा गया नाबालिग तो माता-पिता के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई
Share Facebook X WhatsApp Telegram Email
View in ePaper

पंजाब : बता दे अब अगर वाहन चलाते पकड़ा गया नाबालिग तो माता-पिता के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। इसके तहत पंजाब पुलिस स्कूलों में जाकर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के 2-पहिया और 4-पहिया वाहन चलाने पर रोक लगाने संबंधी विद्यार्थियों को जागरुक करेगी। इस संबंध में पंजाब पुलिस के ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा पंजाब चंडीगढ़ द्वारा सभी पुलिस कमिश्नर, समुह जिला पुलिस प्रमुखों को पत्र जारी किया गया है।

पत्र में कहा गया है कि ट्रैफिक एजुकेशन सेल/ ट्रैफिक स्टाफ के जरिए आम जानता को जिला स्तर पर पब्लिक रिलेशन अफसर के जरिए स्कूलों में जाकर बच्चों को एक महीने तक मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधन 2019) की धारा 199-ए और 199-बी के बारे में जागरुक किया जाए कि कोई नाबालिग बच्चा 31 जुलाई के बाद दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाता, चैकिंग के दौरान मोटर व्हीकल एक्ट की उल्लंघना करता मिला तो उसके माता-पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

ऐसा होने पर उन्हें 3 वर्ष की कैद और 25,000 रुपये जुर्माना भी हो सकता है। इसी तरह अगर कोई नाबालिग बच्चा किसी और से दोपहिया या चारपहिया वाहन मांग कर चलाता है तो उस वाहन के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।