Skip to content

जालंधर में डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंकुर गुप्ता ने पटाखों को लेकर जारी किये नए आदेश

Jalandhar Deputy Commissioner of Police Ankur Gupta issued new orders regarding firecrackers.
Jalandhar Deputy Commissioner of Police Ankur Gupta issued new orders regarding firecrackers.
Share Facebook X WhatsApp Telegram Email
View in ePaper
जालंधर : जालंधर में डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंकुर गुप्ता ने पटाखों को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार डिप्टी कमिश्नर ने दंड सहित 1973 की धारा 144 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश जारी किए हैं कि पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र के अंदर सभी पटाखा निर्माताओं/ डीलरों को पटाखों के पैकेट पर आवाज लेबल (डेसिबल में) प्रिंट करना चाहिए। ये आदेश 13.1.2024 तक लागू रहेंगे। आदेशों की उल्लंघना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिक्रयोग है कि कुछ दिन पहले आदेश जारी हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट तथा नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से पंजाब में प्रदूषण की स्थिति को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका सख्ती से पालन किया जाएगा। आदेशों के तहत कहा गया है कि राज्य में लड़ी वाले पटाखे और सीरीज में चलने वाले पटाखों के निर्माण, स्टाक, डिस्ट्रीब्यूशन तथा बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। राज्य में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बिक सकेंगे। इन पटाखों की बिक्री भी लाइसैंस धारक दुकानदारों के माध्यम से ही हो सकेगी। कोई भी लाइसैंसधारक बिक्रेता लड़ी वाले पटाखों की न तो बिक्री कर सकेगा और न ही उन्हें डिसप्ले कर सकेगा। दीवाली की रात 8 से 10 बजे तक, गुरुपर्व पर सुबह 4 से 5 बजे तक तथा रात 9 से 10 बजे के बीच, क्रिसमिस के अवसर पर 25 और 26 दिसम्बर को रात 11.55 से लेकर 12.30 बजे तक, और नववर्ष पर रात 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। अगर कोई इन आदेशों की अवहेलना करता है तो पर्यावरण प्रोटैक्शन एक्ट 1986 की धारा 15 और आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। [metaslider id=25498]