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जालंधर के DC घनश्याम थोरी ने जारी किये नए आदेश , इन दुकानदारों मिलेगी राहत , पढ़े जानकारी

11-year-old girl's death not caused by Kovid - investigation report
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[metaslider id="9199"] जालंधर (अनुराग ) : कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पंजाब सरकार के बाजार बंद करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने संशोधित आदेश जारी किए हैं। जिसके मुताबिक जिले में 11 तरह की दुकानें खुल सकती हैं। जिनमें दूध, फल-सब्जी, डेयरी व पोल्ट्री प्रोडक्ट, फ्रैश या फ्रोजर मीट व मछली, मोबाइल व लैपटॉप रिपेयर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स व रिपेयर, ट्रक व हैवी व्हीकल्स की रिपेयर शॉप, टायर व पंक्चर रिपेयर शॉप, कार व इनवर्टर की बैटरी शामिल हैं। इसके अलावा हार्डवेयर स्टोर के साथ प्लंबर व बिजली के सामान की दुकानें खुल सकती हैं लेकिन वह सिर्फ बल्क में ही सामान सप्लाई कर सकती हैं ताकि मैकेनिक व प्लंबर आदि घर-घर जाकर रिपेयरिंग का काम कर सकें। इसके अलावा राशन वाली करियाना शॉप खुलेंगी लेकिन सामान की डोर टू डोर यानी होम डिलीवरी करेंगी। अगर उनकी दुकान के आगे भीड़ जुटी तो फिर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। रेहड़ी वालों के हर हफ्ते एंटीजन टेस्टडोर टू डोर फल-सब्जी आदि की सप्लाई कर रहे रेहड़ी वालों के कोविड एंटीजन टेस्ट होंगे। जरूरत पड़ी तो उनके RT-PCR टेस्ट भी कराए जा सकते हैं। [metaslider id="5345"]   source link