जालंधर ( अनुराग ): पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लापरवाही रुक नहीं रही है। शहर में मैरिज पैलेस पंजाब सरकार के शादी समारोह में केवल 20 लोगों के एकत्र होने के आदेश की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि अब नाइट कर्फ्यू के दौरान कार्यक्रम में 20 व्यक्तियों की जगह 100 व्यक्तियों की भीड़ इकट्ठा करना जालंधर के दो मैरिज हॉल मालिकों को भारी पड़ा है। पुलिस ने इन दो मैरिज हॉल मालिकों के खिलाफ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ना करने और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन करने का केस दर्ज कर लिया है।
पहला मामला बस्ती बावा खेल इलाके के नहर पुली का है। एएसआइ अजय पाल सिंह ने बताया कि 120 फुटी रोड स्थित तारा पैलेस में देर रात 12 बजे तक कार्यक्रम हो रहा था। इस दौरान शोर की आवाज भी बाहर तक आ रही थी। इसकी सूचना मिलने के बाद तारा पैलेस के मालिक के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया गया है।
दूसरा मामला पूरनपुर गांव में समाने आया है। यहां धनोवा मैरिज हॉल में एक कार्यक्रम के दौरान 100 पुरुष और महिला इकट्ठा थे। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने मैरिज हॉल मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पतारा थाने के एएसआइ चमन लाल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पूरनपुर गांव के धनोवा पैलेस में कार्यक्रम के दौरान 100 से अधिक लोग मौजूद हैं। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पैलेस के मालिक के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन करने का केस दर्ज कर लिया है।