डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण संबंधी मनाही के आदेश किए जारी
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जालंधर :Â डिप्टी कमिश्नर पुलिस (कानून व्यवस्था) अंकुर गुप्ता ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन हित ध्वनि प्रदूषण पैदा करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत पटाखों और लाउड स्पीकर के शोर स्तर और लाउड स्पीकर की आवाज़ 10 डीबी (ए) से अधिक नहीं चाहिए और कोई भी व्यक्ति किसी भी ड्रम या भोंपू या किसी ध्वनि उत्पादक उपकरण या ध्वनि एम्पलीफायर का उपयोग रात 10.00 बजे से 06.00 बजे के बीच नहीं करेगा और न ही होटल और मैरिज पैलेस में डी .जे का प्रयोग किया जाएगा केवल आपातकाल के मामले को छोड़कर । निजी साउंड सिस्टम वाले अपने पड़ोस में शोर का स्तर भी 7.5 डी बी (ए) से अधिक नहीं रख सकेंगे । इसके साथ ही आवासीय क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक हॉर्न बजाने की अनुमति नहीं होगी तथा आदेश का उल्लंघन करने पर साउंड सिस्टम उपकरण को जब्त कर लिया जाएगा। यह आदेश 06.11.2022 तक प्रभावी रहेगा।
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