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Friday, 06 October 2023

चंडीगढ़ में दीपावली में पटाखों को लेकर प्रशासन ने लोगों को बड़ा झटका दिया

The administration gave a big shock to the people regarding firecrackers during Diwali in Chandigarh.
The administration gave a big shock to the people regarding firecrackers during Diwali in Chandigarh.
चंडीगढ़: दीपावली के त्यौहार से पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों बड़ा झटका दिया है। दीपावली पर पटाखों को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों सिर्फ 2 घंटे की पटाखे चलाने की अनुमति दीहै। प्रशासन ने इसको लेकर ऑर्डर जारी कर दिए हैं। ऑर्डर के अनुसार गुरुपर्व पर सुबह 4 से लेकर शाम 5 तक पटाखे चलानेकी लोगों को छूट मिली है।वहीं दीपावली में रात में 8 से लेकर 10 बजे तक पटाखे चला सकेंगे। साइलेंट जोन के लिए ऑर्डर में लिखा है कि 100 मीटर दूर ही पटाखे लोग चला पाएंगे। दशहरे पर पुतला दहन के दौरान सिर्फ पुतले में ही पटाखे डाले जा सकेंगे। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि यदि इसका कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा जारी किए गए ऑर्डर में लिखा है कि इस साल भी शहर में दशहरा, दीवाली और गुरुपर्व के मौके पर सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति ही दी हैं। शहर में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने और उसे कम करने के लिए यूटी प्रशासन द्वारा यह फैसला किया गया है। साथ में प्रशासन ने पटाखों के उपयोग के समय को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बढ़ते प्रदुषण के कारण इस साल भी पटाखे जलने पर काफी सख्ती रखी जाएगी और लोगों को प्रदूषण की समस्या के बारे में जागरूक भी किया जाएगा।23 अक्टूबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश के तहत दशहरा या दिवाली जैसे अन्य उत्सवों में सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की मंजूरी दी गयी है। इसके अलावा, 1 दिसंबर, 2020 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली ने निर्देश जारी किए थे जिसमें देश के उन शहरों में पटाखों की बिक्री बंद कर दी थी, जहां प्रदुषण सामान्य से ज्यादा है। चंडीगढ़ प्रशासन ने पिछले साल त्योहारों के दौरान ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी थी। महामारी के कारण, प्रशासन द्वारा 2020 और 2021 में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए उपाय के रूप में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगा दिया था। [metaslider id=25498]