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Friday, 11 October 2024

जालंधर में धारा 163 लागू, किसी भी स्थान पर 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे

जालंधर में धारा 163 लागू,  किसी भी स्थान पर 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे

जालंधर : पंचायती चुनावों के मद्देनज़र जिला प्रशासन की तरफ से जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत अब किसी भी स्थान पर 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। दरअसल 15 अक्तूबर को होने जा रहे पंचायती चुनावों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने अगले 3 दिन के लिए जालंधर में नया कानून लागू कर दिया है, जिसके तहत किसी भी जगह पर 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। यह फैसला चुनावों में शांति की बहाली के मद्देनजर लिया गया है।

आदेशों के मुताबिक 13 अक्तूबर शाम 4 बजे से लेकर 15 अक्तूबर रात 10 बजे तक 4 से अधिक व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। हालांकि चुनाव प्रचार के लिए 4 व्यक्ति कैंपेन कर सकते हैं। साथ ही जिला प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि जो लोग जिले के बाहर के हैं, चाहे वह नेता हो या कोई राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी, सभी को 13 अक्तूबर शाम 4 बजे से से पहले निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा।