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Saturday, 01 May 2021

पंजाब सरकार ने जारी की COVID- गाइडलाइन ,15 मई तक लगेगी पाबंदियां, क्या खुलेगा,क्या रहेगा बंद पढ़ें

New guidelines of Kovid issued in Punjab regarding Corona
New guidelines of Kovid issued in Punjab regarding Corona
[metaslider id="711"] चंडीगढ़ : पंजाब भर में नए कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है ,इसीलिए पंजाब सरकार द्वारा लगातार सख्त आदेश देकर कोरोना महामारी पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है I पंजाब में 1 मई से 15 मई तक लिखित नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है I सरकार द्वारा जारी की गई गाड़ी लाइन में स्पष्ट किया है कि स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल,बार, पूल, कोचिंग सेंटर, सपा सेंटर, जिम, स्पोर्ट्स कंपलेक्स पूर्ण तौर पर बंद रहेंगे इसके साथ थी ना तो संडे मार्केट लगेगी और ना ही कोई सप्ताहिक मंडी लग सकेगी I शनिवार और रविवार को बंद रहेगा, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, ढाबा बैठने के लिए बंद रहेंगे I सिर्फ और सिर्फ टेक- वे की सुविधा के साथ होम डिलीवरी की सुविधा रात 9:00 बजे तक रहेगी I राज्य में शादी विवाह, राजनीतिक इकठ में 20 लोगों की गिनती तय की गयी है I संस्कार करने के लिए 20 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे I मेडिकल और नर्स कॉलेज को जा सकते हैं परंतु स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे,स्कूलों मे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ काम कर सकेंगे I 10 से अधिक लोगों को किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रशासन की तरफ से अनुमति लेनी होगी। पंजाब में निजी कार्यालयों जिसमें सर्विस इंडस्ट्री भी शामिल है के दफ्तर बंद रहेंगे तथा work-from-home के तहत काम किया जाएगा। इसमें आर्किटेक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट इंश्योरेंस कंपनियां भी शामिल हैं। जिस रफ्तार से कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में सरकार और सख्त फैसले ले सकती है आदेश की कॉपी देखें..   [metaslider id="5345"]