Tuesday, 04 May 2021
Punjab
पंजाब सरकार ने नया आदेश किया लागू , जानिए कहाँ मिली छूट व कहाँ बढ़ी पाबंदियां ,कार से जाने पर पास जरूरी
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चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने शराब ठेके खोलने की छूट दे दी है सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे तक ठेके खोल सकेंगे। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान शुक्रवार रात 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक इन्हें बंद रखना होगा। वहां अहाते नहीं खुल सकेंगे। इसके साथ ही अब किराना और ग्रॉसरी दुकानों के साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाले डिपो भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। मंगलवार को गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने इस संबंध में अधिकारियों को आदेश भेज दिए हैं।
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नए आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरह की मूवमेंट्स अगर पैदल या साइकिल पर होती है तो उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। इसके अलावा अगर कोई कार या अन्य वाहन इस्तेमाल करता है तो उसके लिए वैलिड आईडेंटिटी कार्ड या फिर E-पास होना अनिवार्य है।सरकार के फैसले से स्पष्ट है कि धीरे-धीरे लॉकडाउन से जुड़ी सख्तियों को बढ़ाया जा रहा है।
इन दुकानों को भी छूट
इसके अलावा फर्टिलाइजर यानी खाद, बीज, कीटनाशक, खेतीबाड़ी मशीनरी व उससे जुड़ा सामान बेचने वाली दुकानों को भी छूट दे दी गई है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेटेरियल, हार्डवेयर आइटम, टूल्स, मोटर पाइप बेचने वालों को भी दुकान बंद करने की बंदिश से छूट दे दी गई है। हालांकि कोई भी छूट वीकेंड कर्फ्यू के दौरान लागू नहीं होगी।
पढ़े आदेश की कॉपी
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