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Tuesday, 15 March 2022

अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट की तरफ से कूड़ा – कर्कट को खुले में आग लगाने पर पाबंदी के आदेश जारी

Additional District Magistrate issued orders for different restrictions
Additional District Magistrate issued orders for different restrictions
[metaslider id=9199] जालंधर : अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट, जालंधर अमरजीत सिंह बैंस की तरफ से फ़ौजदारी विवरण संहिता की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला जलंधर(देहाती) की सीमा अंदर कूड़ा – कर्कट आदि को खुले में आग लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है। यह आदेश 10 मई 2022 तक लागू रहेगा। [metaslider id=5345]