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Tuesday, 11 May 2021

DC घनशयाम थोरी - स्कूलों में 10 से ज्यादा स्टाफ या टीचर हो तो आधे को ही बुला सकेंगे प्रबंधक

11-year-old girl's death not caused by Kovid - investigation report
11-year-old girl's death not caused by Kovid - investigation report
[metaslider id="711"] जालंधर : शैक्षणिक संस्थानों में कोरोना महामारी को रोकने के लिए बच्चों को बुलाने पर रोक लगाने के बाद अब स्टाफ को लेकर भी नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब जिन स्कूलों में स्टाफ व टीचर मिलाकर 10 से ज्यादा लोग हों, वहां सिर्फ 50% को ही स्कूल बुलाया जा सकेगा। यह आदेश सरकारी स्कूलों के साथ सभी मान्यता प्राप्त, एडिड व नॉन एडिड स्कूलों पर भी लागू होगा। इसके अलावा इस दौरान कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी के मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस रखने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की हिदायतें भी सख्ती से लागू करनी होंगी। [metaslider id="1461"] DC घनश्याम थोरी ने मंगलवार देर शाम इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के उल्लंघन का केस दर्ज होगा। स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे, इसके बावजूद पूरे स्टाफ को बुलाया जा रहा था। सरकारी में थोड़ी छूट रही भी लेकिन प्राइवेट स्कूलों में सभी अध्यापकों को बुलाकर भीड़ जुटाई जा रही थी। इसकी शिकायतें शिक्षा विभाग तक पहुंची थी। जिसके बाद सेकेंडरी शिक्षा के डायरेक्टर को इस संबंध में आदेश जारी करने पड़े। [metaslider id="5345"]     source link