ePaper Reading mode

Daily Samvad ePaper

Tuesday, 04 January 2022

Breaking News : पंजाब में लगा नाइट कर्फ्यू , सभी शिक्षण संस्थान बंद, पढिये पूरी गाइडलाइन

Breaking News: Night curfew imposed in Punjab, all educational institutions closed, read complete guideline
Breaking News: Night curfew imposed in Punjab, all educational institutions closed, read complete guideline
[metaslider id=711] चंडीगढ़ : बड़ी खबर है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए पंजाब सरकार ने भी राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। आपको बता दे कि नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 5 बजे तक होगा। वहीँ इसके अलावा राज्य में सभी शिक्षण संस्थानों को 15 जनवरी तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके मद्देनज़र गृह विभाग ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दे दिए हैं। ये हैं निर्देश :- - कार्यस्थलों समेत सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। वहीँ इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। - बता दे कि सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही रात 10.00 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। जबकि , उद्योग, कार्यालयों आदि (सरकारी और निजी दोनों) में कई पारियों के संचालन सहित आवश्यक गतिविधियां, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही और बसों, ट्रेनों और ट्रेनों से उतरने के बाद कार्गो की अनलोडिंग और व्यक्तियों को उनके गंतव्य तक ले जाने पर प्रतिबंध नहीं होगा। - वहीँ स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में आनलाइन पढ़ाई चलती रहेगी। इसके अलावा कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। इनमे भी आनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। वहीँ मेडिकल और नर्सिंग कालेज सामान्य रूप से काम करेंगे। - वहीँ सभी बार, सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, माल, रेस्तरां, स्पा, संग्रहालय, चिड़ियाघर आदि को उनकी क्षमता के 50% पर संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, शर्त है कि सभी कर्मचारियों को पूरी तरह से टीका लगाया जाए। - वहीँ सभी खेल परिसर, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम बंद रहेंगे। जबकि राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने के साथ-साथ राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के खिलाड़ी प्रशिक्षण ले सकेंगे, लेकिन दर्शक नहीं होंगे। - वहीँ सरकारी और निजी कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों, उद्योगों आदि में केवल पूर्ण टीकाकरण वाले कर्मचारियों को ही उपस्थित होने की अनुमति होगी। - वहीँ एसी बसें 50% क्षमता पर चलेंगी।   [metaslider id=1461]