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Monday, 10 October 2022

बिना लाइसैंस के पटाखों की बिक्री पर रोक, बर्लटन पार्क में अस्थायी लाइसैंसी दुकानों पर बिकेंगे पटाखे

Ban on sale of firecrackers without license, firecrackers will be sold at temporary license shops in Burleton Park
Ban on sale of firecrackers without license, firecrackers will be sold at temporary license shops in Burleton Park
[metaslider id=24944] जालंधर : डिप्टी कमिशनर पुलिस (अमन एवं कानून) अंकुर गुप्ता ने दीवाली के मद्देनजर पटाखों की बिक्री एवं चलाने के संबंध में सी.पी.सी. आईपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति लाइसेंसी जगहों के अलावा कहीं भी पटाखे नहीं बेचेगा। इसी तरह कमिश्नरेट जालंधर की सीमा के भीतर बर्लटन पार्क में अस्थायी लाइसैंस की दुकानों के बिना कहीं भी पटाखे नहीं बेचे जाएंगे। डीसीपी (लॉ एंड आडर) अंकुर गुप्ता द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे साईलैंस जोन में पटाखे नहीं चलाए जाएंगे। सुची गांव की सीमा और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और एचपीसीएल प्लांटो से 500 गज की दूरी पर ही पटाखे चलाए जा सकते है। विदेशी पटाखों जैसे कि खिलौनो और इलेक्ट्रॉनिक चीजों की शक्ल वाले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध है। लाइसैंस धारक को लाइसेंस होल्डर को केवल पटाखा फैक्ट्री या कंपनी से मंजूरशुदा पटाखों को बेचने की अनुमति होगी जबकि विदेशी पटाखों की अनुमति नहीं होगी जिससे लोगों के जीवन और स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। विदेशी पटाखों पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। आदेश के अनुसार, लाइसेंस धारक 2015 की रिट याचिका 728 के तहत आदेश दिनांक 23.10.2018 के अनुसार ग्रीन पटाखे बेचेगा और प्रतिबंधित पटाखे नहीं बेचेगा। यह आदेश जुडे पटाखों जैसे तार आदि के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, जो बड़े पैमाने पर वायु, ध्वनि प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट की समस्या पैदा करते हैं। लाइसैंस धारक विदेशी मूल के पटाखे न तो रखेंगे, न ही बेचेंगे और न ही प्रदर्शित करेंगे। पटाखे चलाने का निर्धारित समय: आदेश में यह भी कहा गया है कि दिवाली के दिनों में जब अक्सर ये पटाखे जलाए जाते हैं, तो इनका समय रात 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या के दौरान, पटाखों को रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक जलाया जा सकता है। गुरुपर्व पर पटाखे फोड़ने का निर्धारित समय सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे तक और रात 9 बजे से रात 10 बजे तक है। डीसीपी की द्वारा जारी आदेश 9 अप्रैल 2023 तक प्रभावी रहेंगे। [metaslider id=25498]