ePaper Reading mode

ePaper

Thursday, 22 September 2022

पशुओं को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ने पर प्रतिबंध

Ban on leaving animals on roads and public places
Ban on leaving animals on roads and public places
[metaslider id=24944] [metaslider id=9199] जालंधर : जिला मजिस्ट्रेट जसप्रीत सिंह ने दंड संहिता की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला जालंधर (ग्रामीण) में किसी भी व्यक्ति को अपने मवेशियों को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ने पर रोक लगा दी है। इसी तरह जिला जालंधर (ग्रामीण) की सीमा के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के एक अन्य आदेश से राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग पर स्थित मैरिज पैलेसों/होटलों द्वारा वाहनों की पार्किंग, सड़कों/किनारों पर पार्किंग ,शादियों/अन्य समारोहों के दौरान सड़क पर पेलेस/होटलों के अंदर और बाहर पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश 18 नवंबर 2022 तक प्रभावी रहेंगे। [metaslider id=25498]