Friday, 02 October 2026
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1 अक्तूबर से नए नियम: हो रहे ये बड़े बदलाव, बिगड़ेगा घर का बजट
नेशनल न्यूज़ : जब भी नए महीने की शुरुआत होती है, तो नए महीने के कैलेंडर के साथ ही कई जरूरी बदलाव भी नजर आते हैं। समय-समय पर सरकार द्वारा कई जरूरी बदलाव किए जाते हैं। इसी क्रम में 1 अक्तूबर 2026 से कई जरूरी बदलाव होने जा रहे हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप भी इन बदलावों के बारे में जानें। ताकि, आपको बाद में दिक्कत न हो। तो चलिए जानते हैं 1 अक्तूबर 2026 से क्या-क्या बदलाव लागू हो रहे हैं।
1- PUC नहीं तो 10 हजार का चालान
दिल्ली-NCR में एक अक्टूबर यानी आज से बिना वैध PUC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल देने पर रोक की व्यवस्था लागू हो रही है. पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरों और वाहन डेटाबेस के जरिए पीयूसी की जांच की जाएगी यानी अगर आपकी गाड़ी का पीयूसी खत्म हो चुका है तो पेट्रोल पंप जाने से पहले इसे जरूर अपडेट करा लें. इतना ही नहीं पीयूसी चेकिंग के दौरान आप पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लग सकता है.
2- LPG सिलेंडर पर नहीं मिलेगी सब्सिडी
एक अक्टूबर से LPG सब्सिडी का फायदा लेने के लिए आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा, हालांकि बिना बायोमेट्रिक के सिलेंडर मिलना बंद नहीं होगा. ऐसे ग्राहक सिलेंडर तो रिफिल करा सकेंगे, लेकिन उन्हें सब्सिडी वाले रेगुलेटिड प्राइस का फायदा नहीं मिलेगा और लागू मार्केट प्राइस देना पड़ सकता है. ऑथेंटिकेशन गैस एजेंसी, डिलीवरी के समय या तेल कंपनी के ऐप के जरिए किया जा सकता है.
3- बैंकों के लिए कड़े हुए ट्रांसपेरेंसी रूल्स
RBI ने बल्क रिपोजिट यानी FD की ब्याज दरों को लेकर बैंकों के लिए ट्रांसपेरेंसी रूल्स कड़े किए हैं. तीन करोड़ रुपए और उससे ज्यादा के बल्क डिपोजिट पर बैंक को अपनी दरें स्पष्ट रूप से बतानी होंगी और उन्हें अपनी वेबसाइट पर तय समय के भीतर अपडेट करना होगा. हालांकि ध्यान रहे कि तीन करोड़ रुपए की सीमा 1 अक्टूबर से नई नहीं है.
4- महंगे होंगे एसी, टीवी और फ्रिज
कई कंपनियों ने एसी, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की कीमतें बढ़ाने की बात कही है. कंपनियां इसके पीछे कच्चा माल, मेटल्स, भाड़ा और रुपये में उतार-चढ़ाव जैसी वजहें बता रही हैं. हालांकि यह कोई सरकारी प्राइस हाईक नहीं है और अलग-अलग कंपनियों में बढ़ोतरी अलग हो सकती है.
5- बदल सकते हैं एलपीजी-एटीएफ के दाम
ऑयल मार्केटिंग कंपनी हर महीने की पहली तारीख को कर्मशियल एलपीजी और एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF की कीमतों की समीक्षा करती हैं. इसलिए एक अक्टूबर की सुबह नए रेट आने के बाद उन्हें भी अपडेट किया जाएगा.
6- जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र नियमों में बदलाव
21 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन पहले की तरह मुफ्त रहेगा, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन में ज्यादा देरी होती है तो अतिरिक्त वैरिफिकेशन और अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी. एक साल से ज्यादा लेकिन दो साल के भीतर रजिस्ट्रेशन के लिए जिला अधिकारी, एसडीएम या अधिकृत एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए होगा. दो साल से ज्यादा देरी पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के ऑर्डर की जरूरत होगी.