(ब्यूरो) : दिल्ली : डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रचार-प्रसार के बीच केंद्र सरकार अब इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की योजना बना रही है. इसके तहत सरकार संसद में नया बिल लाने जा रही है. इस बिल में प्रावधान है कि डिजिटल न्यूज पोर्टल को अब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा.
टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स न्यूज कैटेगरी में आएंगे, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चल पाएंगे न्यूज पोर्टल, न्यूज पोर्टल को समाचारपत्रों के बराबर माना जाएगा
केंद्र सरकार देश में डिजिटल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सामने ला रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार इस उद्देश्य के लिए एक नया कानून लेकर आ रही है. इसका नाम द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियॉडिक्ल्स बिल 2019 (The Registration of Press and Periodicals Bill 2019 ) होगा. ये बिल प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 (The Press and Registration of Books Act, 1867) के बदले में काम करेगा. प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 भारत में काम कर रहे प्रिंटिंग प्रेस और देश में छपने वाले अखबारों को कंट्रोल करता है. सूत्रों के अनुसार इस कानून के लागू होने के बाद इसका उल्लंघन उस संस्थान/व्यक्ति को दंड का पात्र बना सकता है.