पंजाब : आपको बता दे आज 1 अगस्त से नए ट्रैफिक नियम लागू हो रहे हैं। इसके तहत अगर 18 साल की आयु से कम के बच्चे दोपहिया वाहन चलाएंगे तो उनके अभिभावकों को जुर्माना और सजा होगी। इसके चलते परिजनों द्वारा 18 साल से कम आयु के बच्चों के स्कूटी के लाइसैंस बनवाए जा रहे हैं जो कि 16 साल से ऊपर के आयु के बच्चों के बनाए जा सकते हैं, पर बता दें कि यह ड्राइविंग लाइसैंस अब काम आने वाले नहीं हैं। कारण है कि इन अंडर एज ड्राइविंग लाइसैंस के साथ मात्र 50 सी.सी. या उससे कम पावर वाले वाहन ही चलने की अनुमति होती है।
यह लाइसैंस अधिकतर 10वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों द्वारा से बनाए जा रहे हैं, जो अपने स्कूल और ट्यूशन के लिए अधिकतर स्कूटी या अन्य वाहनों प्रयोग करते हैं। आज के समय में बच्चों के पास जो भी स्कूटियां हैं उनमें से कोई भी 50 सी.सी. या कम की नहीं है। सभी स्कूटियां कम से कम 100 सी.सी. इंजन की हैं। स्पष्ट है कि अगर अंडर एज बच्चा स्कूटी, बाइक या गाड़ी चलाता पाया जाता है तो उसका चालान होना निश्चित है। इस चालान के तौर पर 25 हजार रुपए जुर्माना और जिसके नाम पर वाहन होगा उसे 3 साल की सजा का प्रावधान है।
ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जब से पंजाब सरकार ने अंडर एज ड्राइविंग के खिलाफ सख्ती बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं, तब से 16 से 18 वर्ष के बच्चों के ड्राइविंग लाइसैंस बनने के आवेदन ज्यादा आने शुरू हो चुके हैं।