जालंधर : जालंधर में सोमवार शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम गया। शाम 5 बजे से जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में रोड शो, जनसभा और जुलूस जैसे सभी कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद शहर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा।
मतदान से 48 घंटे पहले तक का समय मौन अवधि में गिना जाता है। इस दौरान चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को प्रचार करने की अनुमति नहीं होती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान के बाद यह समय सीमा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। बता दे मतदान 10 जुलाई को होगा जबकि मतगणना 13 जुलाई को होगी।
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