जालंधर : लोकसभा चुनावों को देखते कमिश्नरेट पुलिस ने असला रखने वालों के लिए सख्ती भरे आदेश जारी किए है। पुलिस ने धारा 144 के तहत जालंधर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के लाइसेंसी हथियार, हथियार जिसका इस्तेमाल अशांति फैलाने के लिए किया जा सकता है, को लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह पाबंदी दिनांक 10.06.2024 तक लागू रहेगी।
जारी आदेशों में यह भी कहा गया है कि जालंधर की सीमा के अंदर आते असला लाइसैंस धारक अपने हर किस्म के हथियार नजदीकी थानों या अधिकृत डीलरों के पास जमा करवा दें। यदि कोई असला लाइसैंस धारक समय सीमा के भीतर अपने हथियार जमा नहीं करवाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा पुलिस कमिश्नर जालंधर द्वारा जारी हुक्मों में यह भी कहा गया है कि आर्मी परसोनल, पैरा मिलिस्ट्री फोर्स, पुलिस अधिकारियों, बैंक सुरक्षा गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, स्पोर्ट्स पर्सन (जो नैशनल राईफल एसोसिएशन के मैम्बर हों और किसी इवैंट में भाग ले रहे हों) को अपना लाइसैंसी हथियार जमा करवाने से छूट दी जाती है। इसके अलावा वे व्यक्ति जिन्हें किसी समर्थ अधिकारी की तरफ से निजी सुरक्षा के मद्देनजर हथियार जमा करवाने से छूट दी गई हो, को भी अपना लाइसैंसी असला जमा करवाने से छूट दी जाती है। ये हुक्म 26.05.2024 तक लागू रहेंगे।