INDIA LIVING NEWS

Latest news
सर्दियों में क्या आप भी Geyser ऑन रखकर ही नहाते हो तो आज ही हो जाएं सावधान ! भारत में बुलेट ट्रेन कब तक चलेगी , रेल मंत्री ने बताया कहां तक पहुंचा काम बॉयफ्रेंड का फोन चेक किया तो युवती को मिलीं अपनी और दूसरी लड़कियों की 13 हजार न्यूड तस्वीरें, उड़े हो... प्रेमिका द्वारा शादी से इनकार करने पर युवक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या Astro Tips : क्या आप भी खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धो देते हैं तो ....... Big News : उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया , PM मोदी ने फोन ... उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे श्रमिक कभी भी बाहर निकाले जा सकते हैं, अंतिम दौर में रेस्क्यू ऑपरेशन ਜਲੰਧਰ ਚ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਏ ਬੁਲੰਦ , ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਚ ਹੋਯੀ ਚੋਰੀ श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिवस पर CM भगवंत मान ने पंजाबियों को दिया बड़ा तोहफा 6 महीने पहले कनाडा गई 20 वर्षीय पंजाबी छात्र की दिल का दौरा पड़ने से मौत
Now compensation will be given on dog bite, Rs 10 thousand on one tooth, Rs 20 thousand on 0.2 cm wound, High Court gave instructions

अब कुत्ते के काटने पर मिलेगा मुआवजा, एक दांत पर 10 हजार, 0.2 सेमी घाव पर 20 हजार, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

Punjab-Haryana HC decision on Dog Bite : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने डॉग बाइट के मामले पर चिंता जताते हुए ऐसे मामलों में मुआवजा देने का निर्देश जारी किया है। कुत्ते के काटने (डॉग बाइट) की घटनाएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। देश के कुछ राज्यों में नगर निगमों ने कुत्ता पालने वालों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।इस बीच पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर डॉग बाइट के पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश जारी किया है।

अदालत ने डॉग बाइट के बढ़ रहे मामलों पर जताई चिंता
इस निर्देश के मुताबिक पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा को अब डॉग बाइट पर पीड़ितों को मुआवजा देना होगा। जिस्टिस विनोद एस. भारद्वाज की बेंच ने डॉग बाइट से जुड़ी याचिकाओं का निपटारा करते यह निर्देश जारी किया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पशुओं के कारण सड़क पर होने वाले हादसों और डॉग बाइट के बढ़ रहे मामलों पर चिंता भी जताई है।

मुआवजे का निर्धारण करन के लिए समितियां गठित होंगी
हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक कुत्ते के काटने से संबंधित मामलों में जो पीड़ितों को हर दांत के निशान पर 10,000 रुपए न्यूनतम मुआवजा दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के अलावा चंडीगढ़ को इस तरह के मुआवजे का निर्धारण करने के लिए समितियां बनाने के लिए कहा है। ये समितियां संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों की अध्यक्षता में गठित की जाएंगी।

डॉग बाइट की शिकायत डीडीआर में दर्ज किए जाएं-हाईकोर्ट
अगर कुत्ता किसी शिकायतकर्ता का मांस नोच लेता है तो प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव के लिए न्यूनतम मुआवजा 20 हजार रुपए होगा। 193 याचिकाओं का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्देश जारी किया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शिकायत मिलने पर पुलिस को भी डीडीआर (डेली डायरी रिपोर्ट) दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट की तरफ से जारी आदेश अनुसार जानवरों (आवारा / जंगली / पालतू) के कारण होने वाली किसी भी घटना या दुर्घटना के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित थाने के SHO को बिना किसी अनुचित देरी के एक डेली डायरी रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *