नई दिल्ली : केंद्र सरकार और सोशल मीडिया दिग्गज ट्विटर के बीच जारी विवाद अब और बढ़ता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार ने ट्विटर को नए डिजिटल नियम लागू करने को लेकर अंतिम चेतावनी दी है। आईटी मंत्रालय की तरफ से भेजे गए नोटिस में साफ-साफ कहा गया है कि कंपनी जल्द से जल्द नए नियम लागू करे नहीं तो उसे गंभीर परिणाम भूगतना पड़ सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में आईटी के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 4 जून को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है।
सरकार ने कहा कि ट्विटर को नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए आखिरी नोटिस दिया जा रहा है। अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो आईटी एक्ट 2000 की धारा 79 के तहत मिली छूट को खत्म कर दिया जाएगा और ट्विटर को आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
ससे पहले ट्विटर ने आज भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के निजी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत तीन बड़े नेताओं की ट्विटर अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया था, हालांकि बाद में ट्विटर ने ब्लू टिक रिस्टोर कर दिया। मामले पर ट्विटर की तरफ से सफाई दी गई कि जुलाई 2020 से अकाउंट इनएक्टिवेट है। हमारी सत्यापन नीति के अनुसार अगर अकाउंट इनएक्टिवेट हो जाता है तो ट्विटर ब्लू टिक और वेरिफाइड स्टेटस हटा सकता है.
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