जालंधर में दुकाने खोलने के समय में हुआ बदलाव , DC घनश्याम थोरी ने दी दुकानदारों को दी राहत

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Every person from 26 villages of Jalandhar got Kovid vaccine, Punjab government will give a reward of 10 lakhs

जालंधर : जिला प्रशासन ने कोरोना के घटते संक्रमण के बीच कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। अब सुबह 9 से शाम 6 बजे तक गैरजरूरी दुकानें खोली जा सकती हैं। इसके अलावा प्राइवेट ऑफिस, एंटरप्राइजेज, बिजनेस आदि को भी यह राहत दी गई है। पहले यह समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का रखा गया था। सोमवार को जिला मजिस्ट्रेट घनश्याम थोरी ने इस संबंध में आदेश जारी किए। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू व वीकेंड लॉकडाउन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि इस दौरान बेवजह बाहर घूमने वालों पर पुलिस सख्ती करेगी। वहीं, पर्सनल गाड़ियों में बैठने को लेकर लगाई बंदिश भी हटा ली गई है। इनमें अब सीट के बराबर लोग बैठ सकेंगे।

जिले में अब जरूरी दुकानें सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जा सकती है। इसमें दूध, फल-सब्जियों जैसी तमाम जरूरी वस्तुओं की दुकानें शाम 6 से रात 9 बजे तक सामान की होम डिलीवरी कर सकती हैं। होटल-रेस्टाेरेंट सुबह 9 से शाम 6 बजे तक टेकअवे कर सकते हैं। इसके बाद रात 9 बजे तक खाने की सिर्फ हाेम डिलीवरी कर सकते हैं।

लगातार प्रदर्शन के बावजूद जिले में जिम व कोचिंग सेंटर को राहत नहीं मिली है। DM के ताजा आदेश में इन्हें बंद रखने को कहा गया है। इनके साथ सभी बार, सिनेमा हॉल, स्पा सेंटर, स्वीमिंग पूल, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स भी बंद रहेंगे।

पढ़े आदेश की कॉपी :-

5.8Updated_Draft_Order_Jalandhar_Final_compressed

 

 

 

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