लापरवाही को देखते हुए जारी किए गए आदेश
कपूरथला : कॉविड 19 के दौर के चलते बहुत से लोग अपने तौर पर ही दवाइयों की दुकान से पैरासिटामोल व अजिथरोमाइन साल्ट खरीद कर अपनी बीमारी का इलाज करने लग जाते हैं जिससे समय पर सही इलाज ना होने के कारण यह रोग गंभीर हो जाता है। इसी को देखते हुए डीसी कपूरथला दीप्ति उप्पल ने जिले में केमिस्ट को आदेश जारी कर उक्त दवाओं को बिना पर्ची के किसी भी आम खास नागरिक को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इस बाबत जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि नागरिक अपने तौर पर ही उक्त दवाइयों का प्रयोग शुरु कर देते हैं जिसके चलते अगर उन्हें करो ना हो जाता है तो ऐसी दवाइयों का प्रयोग करते करते मैं घर पर या समाज में रहते हुए औरों को भी इस रोग से संक्रमित कर देते हैं। जिस कारण अस्पताल तक पहुंचते-पहुंचते ही उनकी हालत नाजुक हो जाती है व उन्हें तुरंत ऑक्सीजन अथवा वेंटिलेटर सहायता पर डालना पड़ता है।
लोग ऐसी लापरवाही न कर पाए इसलिए केमिस्टों को यह आदेश जारी किए जाते हैं कि वह बिना डॉक्टरी सलाह पर्ची के किसी भी व्यक्ति को पैरासिटामोल व अजीथरोमाइन साल्ट व इससे संबंधित ब्रांड की दवाइयां न बेचें।
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