First in Jalandhar Punjab under Sarbat health insurance scheme, 88.8 percent beneficiaries were covered

जालंधर के DC ने जारी किये नए आदेश , सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगी गैरजरूरी दुकानें , पढ़े आदेश


जालंधर (अनुराग ): जिले में लगातार हो रहे विरोध के बाद शहर में गैरजरूरी दुकानों को खोलने की छूट दे दी गई है। अब सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि इस दौरान उन्हें कोविड से जुड़ी सावधानियों का पूरी तरह पालन करना होगा। अगर किसी ने कोविड सावधानियां नहीं अपनाई तो दुकान 7 दिन के लिए सील कर दी जाएगी। इसी तरह प्राइवेट एंटरप्राइजेज, ऑफिस व बिजनेस भी इसी समय में खोले जा सकते हैं।

इसके अलावा जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानों के लिए भी काउंटर सेल के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय तय कर दिया गया है। हालांकि 3 बजे के बाद वो शाम 5 बजे तक होम डिलीवरी कर सकती हैं। उसके बाद 5 बजे दुकान बंद करनी होगी और शाम 6 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट घनश्याम थोरी ने शुक्रवार रात को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। यह आदेश सोमवार से लागू होगा।

ई-कॉमर्स से जुड़ी सेवाएं अब सुबह 9 से रात 9 बजे तक चल सकेंगी। हालांकि मेडिकल या हेल्थकेयर से जुड़ी डिलीवरी के लिए उन पर कोई बंदिश नहीं होगी।

रेस्टोरेंट, होटल, कॉफी शॉप व फास्ट फूड आउटलेट बैठकर नहीं खिला सकेंगे। हालांकि सुबह 9 से शाम 5 बजे तक उन्हें टेकअवे की छूट रहेगी। हालांकि उन्हें सुबह 9 से रात 9 बजे तक होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है।

बाजार में कोविड से जुड़ी सावधानियों का पालन कराने का जिम्मा मार्केट एसोसिएशन व व्यापारियों के जिम्मे होगा। वहां उन्हें दुकान के बाहर 6 फुट दूरी के घेरे बनाने हाेंगे। छोटी दुकानों में एक समय में 3 ग्राहक, मध्यम में 5 और बड़ी दुकानों में 10 से ज्यादा ग्राहक नहीं होंगे।

इसके अलावा उन्हें ही सुनिश्चित करना होगा कि 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी दुकानदारों व उनके कर्मचारियों को कोविड की वैक्सीन लग गई हो। उन्हें हर 3 हफ्ते में कर्मचारियों व दुकानदारों के कोविड जांच के लिए कैंप लगाना होगा। अगर उनके यहां कोई पॉजिटिव आ जाता है तो 12 घंटे के भीतर सभी कांटेक्ट व आस-पड़ोस के दुकानदारों व कर्मचारियों के सैंपल करवाने होंगे।

अगर कोई इन प्रोटोकॉल को तोड़ता है तो 7 कामकाजी दिन के लिए दुकान सील कर दी जाएगी। दूसरी बार प्रोटाेकॉल तोड़ने पर 14 दिन और इसी तरह सीलिंग होती रहेगी।

पढ़े आदेश की कॉपी :-

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