जालंधर : राज्य में लगातार फैलते कोराेना संक्रमण को रोकने के लिए पंजाब में कर्फ्यू जैसी सख्ती के आदेश दिए गए हैं। राज्य में 15 मई तक अभी सॉफ्ट लॉकडाउन चल रहा है। इस दौरान पुलिस को हिदायत की गई है कि वो यह सुनिश्चित करें कि 80 से 90% लोग घर के अंदर ही रहें। लोग तभी घर से बाहर निकलें, जब कोई मेडिकल कारण हो या फिर दूसरी कोई एमरजेंसी। CM कैप्टन अमरिंदर सिंह से बैठक का हवाला देते हुए DGP दिनकर गुप्ता ने सभी पुलिस कमिश्नर व SSP को यह आदेश जारी कर दिए हैं।
बिना पास वाले वाहन पुलिस करेगी ज़ब्त :-
पुलिस को हिदायत की गई है कि पैदल व साइकिल पर आवाजाही बेरोकटोक होगी। हालांकि अगर कोई कार या अन्य गाड़ी लेकर आता है तो उसे E-PASS लेना अनिवार्य है। अगर वह बिना पास के आया है तो उसकी गाड़ी जब्त की जाए।
प्राइवेट ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम को सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसमें कार्पोरेट ऑफिस, वकील, आर्किटेक्ट, चार्टेड अकाउंटेंट्स आदि शामिल हैं। इसके अलावा बैंकों में भी सिर्फ तय घंटों के बीच ही काम हो सकेगा।
सिर्फ जरुरी व् मंजूरशुदा दुकानें ही खुलें :-
पुलिस को यह भी स्पष्ट किया गया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में सिर्फ जरूरी व मंजूरशुदा दुकानें ही खुलें। किराना, ग्रॉसरी शॉप, सब्जी व फ्रूट मंडी, बैंक व रेहड़ी के बाहर होने वाली भीड़ को रोकना भी पुलिस की ड्यूटी है। इसके अलावा गैरजरूरी सभी दुकानें व आउटलेट्स बंद करवा जाएं।