जालंधर (अनुराग ) : कोरोना के उभरते खतरे को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार व जिले के DC ने रविवार को सख्तियां बढ़ाते हुए गाइडलाइन जारी की है। शहर में सम्पूर्ण लॉकडाउन ना लगाकर आम दिनों में सभी बार, सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बंद किया गया है। सभी रेस्तरां (होटलों सहित) को बंद कर दिया गया है परंतु केवल टेक-अवे/होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। वही विशेष तौर पर रविवार को हफ्तावार बाजार, रेस्टॉरेंट (होटलो के भी), माल, दुकाने आदि पूर्ण बन्द रहेंगी। इसके साथ ही आवा-जाही बाधित नही होगी। लोग कही शहर या शहर से बाहर आ जा सकेंगे। इसके लिए बस, ट्रैन, ट्रैफिक आदि चालू रहेगा। रविवार सहित पूर्ण हफ्ते पेट्रोल पंप और मेडिकल दुकानों के संचालन सहित सभी आवश्यक गतिविधियों को कर्फ्यू प्रतिबंध से मुक्त रखा गया।
पढ़े आदेश की कॉपी :-
Covid Guidelines imposed from 19.04
नोट : उक्त खबर इंडिया लिविंग न्यूज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इंडिया लिविंग न्यूज़ इस खबर की अधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं करता। अधिक जानकारी के लिए मुख्य संपादक से संपर्क करें