जालंधर (अनुराग ): कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाव सरकार के निर्देशों के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने शुक्रवार से नई पाबंदियों के आदेश जारी कर दिए। ये आगामी 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। उन्होंने कमिश्नरेट पुलिस तथा जालंधर देहात के एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि सरकार की गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए सख्ती बरती जाए।
डीसी ने जारी किए ये निर्देश
1. सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे लेकिन टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ वहां जाकर काम कर सकता है। साथ ही मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुले रहेंगे।
2. राजनीतिक रैलियों पर जिले में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीसी ने नियम का उल्लंघन करने वाले दलों के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
3. सोशल गेदरिंग होने पर आयोजक व उसमें आए लोगों के साथ वैन्यू मालिक के खिलाफ भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट व एपिडेमिक एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। साथ ही, अगले तीन महीने के लिए जगह सील कर दी जाएगी।
4. नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। पेट्रोल पंप, मेडिकल शाप आदि जरूरी वस्तुएं जारी रहेंगी।
5. जिले में सभी सामाजिक, सांस्कृकित और स्पोर्ट्स गैदरिंग व कार्यक्रमों पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी।
6. विवाह समारोह व अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रमों में इंडोर 50 व आउटडोर 100 के ही इकट्ठे होने की अनुमति दी जाएगी।
7. सभी सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स हाल व थिएटर आदि में 50 फीसद को ही बैठने की अनुमति दी जाएगी।
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